प्रदेश की सभी एकल महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ, जल्द तय होगा कितनी मिलेगी सब्सिडी।

उत्तराखंड राज्य की एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाए जाने को लेकर राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने जा रही है जिसके तहत संभवतः एकल महिलाओं को 75 फ़ीसदी सब्सिडी पर रोजगार के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को लागू किए जाने को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता मे मंगलवार को पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेशभर में एकल महिलाओं की कुल संख्या और योजना के तहत एकल महिलाओं को मिलने वाले स्वरोजगार के निर्धारण को लेकर चर्चा किया गया।

दरअसल, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 75 फीसदी की सब्सिडी पर धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आबकारी विभाग से मिलने वाली 10 करोड़ रुपए की धनराशि से एकल महिलाओं को लाभ दिया जायेगा। क्योंकि आबकारी विभाग से मिलने वाले अतिरिक्त शुल्क को खेल, गौशाला और महिला कल्याण के लिए दिया जाना था। प्रदेश में एकल महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। जिसको देखते हुए योजना का लाभ निर्धारित किया जाएगा ताकि सभी एकल महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा सके।

यही वजह रही कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को पहले लागू नही किया गया। साथ ही योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ के निर्धारण को मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया। जिसका अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को बनाया गया। जिसके बाद मंगलवार को समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के सचिव और निदेशक के साथ बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि तमाम क्षेत्रों में स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एकल महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जायेगा।

इन क्षेत्रों में एकल महिलाओं को मिलेगा रोजगार……

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश कि एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार के तहत कृषि, बागवानी, पशुपालन, कुकुट, पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, उद्यान, बुटीक, टेलरिंग, जनरल स्टोर, टिफन सेवा, कैंटीन, कैटरिंग, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन, डाटा एन्ट्री कार्य, कम्प्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग, टेली काॅलिंग समेत अन्य कार्यों के लिए लोन दिया जाएगा। अलग अलग कार्यों के लिए सब्सिडी या फिर अधिकतम सब्सिडी की एक दर निर्धारित की जाएगी।

प्रदेश की इन एकल महिलाओं को मिलेगा लाभ…..

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, प्रदेश के सभी जिलों में लागू की जायेगी। और प्रदेश के सभी 95 विकासखण्डों में एकल महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जायेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र महिलाओं के लिए कैटेगरी भी तय की गई है। जिसके तहत, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमलों से पीड़ित महिला के साथ ही ऐसी महिला जिसके परिवार में कोई भी न हो उन सभी महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।

वही, समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना से 18 से 50 साल तक की एकल महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही मंत्री ने कहा कि उप समिति की आगामी बैठक में अन्तिम रूप देने के बाद इसे शासन में भेजा जायेगा। मंत्रीमण्डल की समिति में पारित होने के बाद मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को इसी साल लागू कर दिया जायेगा।

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