भू कानून के संबंध में जिलाधिकारियों के साथ सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भू कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि की खरीद फरोख्त अथवा भूमि खरीद सम्बंधित अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर Z A L R Act के Sec 166/167 के तहत मुकदमा दर्ज करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने निर्देश दिए हैं कि विशेष प्रयोजन हेतु भू अनुमति प्राप्त होने पर भी उस भूमि का उस विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग न करने पर अथवा किसी भी प्रकार से भू कानून के उल्लंघन की दशा में जिलाधिकारी द्वारा कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के 11 जनपदों से भूमि कानून संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने हरिद्वार तथा नैनीताल जनपद से भी मंगलवार तक रिपोर्ट तलब की है। जिलाधिकारी हरिद्वार तथा नैनीताल भी 24 घंटे के भीतर मंगलवार तक उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
शासन के पत्र दिनांक 07 अक्टूबर, 2024 के द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (समय-समय पर उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में यथा संशोधित) के अन्तर्गत शासन / जनपद स्तर पर प्रदत्त भूमि क्रय की अनुमति के सापेक्ष क्रय की गयी भूमि अथवा आवासीय प्रयोजन हेतु बिना अनुमति के क्रय की गयी भूमि के उल्लंघन के संबंध में समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में जनपद हरिद्वार एवं नैनीताल को छोड़कर शेष 11 जनपदों से सूचना प्राप्त हुयी है। शासन द्वारा जनपद हरिद्वार एवं नैनीताल को सूचना उपलब्ध कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।
11 जनपद जिनके द्वारा सूचना उपलब्ध करायी गयी है, में से जनपद रूद्रप्रयाग एवं चम्पावत में भू-उपयोग उल्लंघन का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है, तथा शेष 9 जनपदों में क्रय की गयी भूमि के उपयोग के उल्लंघन के कई प्रकरण प्रकाश में आये हैं, जिनमें से कुछ प्रकरणों में जनपद स्तर पर वाद संस्तुत कर कार्यवाही की गयी है, तथा अवशेष प्रकरण जिनमें भूमि का निर्धारित प्रयोजन हेतु भू-उपयोग नहीं किया गया है उनके संबंध में शासन द्वारा तत्काल विधि सम्मत कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं।