प्रदेश में 25 मई तक बढ़ाई गई कोरोना कर्फ्यू, उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया निर्णय

आगामी 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा। जिसको लेकर सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि शादी विवाह समारोह में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। हालांकि विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों को 72 घंटे पूर्व की rt-pcr टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। इन सबके अतिरिक्त मरीज की तीमारदारों को आने जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू में पास के रूप में मान्य होगी।

इन सबके अतिरिक्त उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया कि अंत्येष्ठि में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे इसके साथ ही इन सभी लोगों को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। यही नही, हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में e-pass आवेदन पर दिया जाएगा। बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी। यही नहीं हरिद्वार में अस्थि विसर्जन में सिर्फ चार व्यक्ति को ही अनुमति मिलेगी इसके साथ ही वाहन क्षमता के अनुरूप 50 फ़ीसदी लोग ही बैठ पाएंगे।

सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही 21 मई को परचून,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी। यही नही, उत्तरप्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी, लेकिन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। साथ ही उद्योगों के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।

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