गिरफ्तारी के डर से हाईकोर्ट के शरण मे पहुचे आईएएस अधिकारी, जानिए क्या है माजरा?

आय से अधिक सम्पत्ति मामले में विजिलेंस की गिरफ्तारी से बचने के लिये राज्य के कृषि सचिव रामविलास यादव की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता से कल 22 जून को विजिलेंस देहरादून के समक्ष समस्त रिकॉर्ड के साथ पेश होने व विजिलेंस को पूछताछ में सहयोग करने को कहा है। साथ ही राज्य सरकार व विजिलेंस से जबाव मांगा है। मामले की सुनवाई 23 जून को होगी।

अपनी गिरफ्तारी पर रोक सम्बन्धी याचिका में रामविलास यादव ने कहा है कि उसकी लड़की अमेरिका में व लड़का सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। जबकि पत्नी लखनऊ में एक इंटर कॉलेज की प्रबन्धक हैं। इसलिये उनके परिवार के आय के साधन हैं। जबकि जिस व्यक्ति हेमन्त कुमार मिश्रा ने उसकी शिकायत की है वह एक न्यूज पोर्टल चलाता है और उसके खिलाफ कई शिकायतें हैं। इसके अलावा विजिलेंस ने उन्हें सुनवाई के मौका नहीं दिया है।

मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने याची से विजिलेंस के समक्ष पेश होने व अपने साक्ष्य सम्बन्धी रिकार्ड देने को कहा है। आपको बता दे कि विजिलेंस ने आरोपी आईएएस अधिकारी के पास आय से 527 गुना अधिक संपत्ति होने का मूल्यांकन किया है।

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