कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत लम्बे समय से विद्यालय बंद रखे गये थे। जिससे बच्चों का शिक्षण अधिगम अध्यधिक प्रभावित हुआ है। बच्चों के अधिगम दिक्कतो को देखते हुये तथा कोरोना वायरस की दूसरी लहर के अनुभवों के आधार पर विद्यालयों में पुनः भौतिक रूप से पठन-पाठन प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि, इस संबंध में शिक्षा सचिव राधिका झा ने शनिवार को आदेश जारी कर दिए है।
जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोड़ों के विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं 02 अगस्त से और कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं 16 अगस्त से भौतिक रूप से पठन-पाठन हेतु पुनः प्रारम्भ किये जाएंगे।
शिक्षण संस्थानों के लिए एसओपी जारी……..
– विद्यालय खोले जाने से पूर्व समस्त आवासीय परिसर के ऐसे स्थलों जहाँ पर छात्र-छात्राओं का भौतिक रूप से आवागमन होता हो, का भली भाँति सेनेटाईज कर लिया जाये।
– प्रत्येक विद्यालय में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत सम्बन्धित विद्यालय द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायगे।
– किसी बोर्डिंग / डे-बोर्डिंग विद्यालय में जिनमें अधिक छात्र संख्या हो तथा भौतिक रूप से शिक्षण कार्य कोविड प्रोटोकाल के तहत एक साथ किया जाना सम्भव न हो, उनमें विद्यालय प्रबन्धन कोविड प्रोटोकाल को दृष्टिगत रखते हुये भौतिक रूप से कक्षा शिक्षण दो पालियों में सम्पादित कर सकते हैं।
– बोर्डिंग /डे-बोर्डिंग विद्यालय में आवासीय परिसर में निवास करने वाले शिक्षकों /अन्य कार्मिकों एवं छात्र-छात्राओं को अधिकतम 48 घण्टे पूर्व की प्राप्त आर०टी०पी०सी०आर० रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर ही विद्यालय में प्रवेश की अनुमति दी जाय।
– बोर्डिंग / डे-बोर्डिंग विद्यालय में छात्र-छात्राओं को अभिभावकों की सहमति के बाद ही विद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थिति होने की अनुमति दी जायगी।
– विद्यालयों का संचालन हाईब्रिड मोड (Hybrid Mode) में किया जायेगा अर्थात भौतिक शिक्षण के साथ-साथ ऑनलाईन शिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
– बोर्डिंग / डे-बोर्डिंग विद्यालय यह भी सुनिश्चित करें कि समस्त शिक्षक, कर्मचारी एवं समस्त छात्र छात्राओं को विधिवत मास्क पहनने के उपरान्त ही विद्यालय / कक्षा-कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाय।
– आवासीय परिसर, विद्यालय / कक्षा कक्ष में प्रवेश एवं छुट्टी के समय सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन करना।
– बोर्डिंग / डे बोर्डिंग विद्यालय द्वारा आवागमन हेतु निजी बसों का संचालन करते समय यह ध्यान रखा जाय कि छात्र-छात्राएँ निजी वाहनों के चालक / परिचालक / आया भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें तथा विधिवत मास्क एवं सैनेटाईजर का प्रयोग करें।
– विद्यालय परिसर में समस्त विद्यालय प्रबन्धन के सदस्य प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षक कर्मचारी, मैट्रन, आवासीय परिसर के समस्त स्टॉफ तथा विद्यालय में अन्य सेवाओं से जुड़े हुये समस्त कर्मचारियों के यथासम्भव Vaccination की व्यवस्था की जाय।
जारी रखी जाये।
– कोविड-19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाय।
– विद्यालय में प्रार्थना सभा, बाल सभा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य सामुहिक गतिविधियाँ, जिनसे कि कोविड-19 संक्रमण की अधिक सम्भावना होती है को अग्रिम आदेशों तक स्थगित रखा गया है।
– विद्यालयों को भौतिक रूप से खोले जाने का निर्णय बच्चों के अधिगम स्तर में सुधार तथा सीखने के अवरोधों को दूर करने के दृष्टिगत लिया गया है।
– कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिये ऑनलाईन पठन-पाठन की व्यवस्था यथावत् जारी रखी जाये।
– कोविड-19 के फैलाव तथा उससे बचाव के उपायों से समस्त विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाय।