उत्तराखंड राज्य में वैश्विक महामारी करना संक्रमण के साथ ही अब लगातार बढ़ रहे ब्लैक फंगस के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। हालांकि कोविड-19 के तहत ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित किया गया है ऐसे में अब ब्लैक फंगस संक्रमण की वजह से मरने वाले लोगों को महामारी अधिनियम के तहत मुआवजा राशि दी जा सकेगी।
जारी किए गए आदेश के अनुसार, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महामारी अधिनियम,1897 में अधिनियम संख्या 3 वर्ष 1897) की धारा 2 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव के कारण म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों की संख्या में निरन्तर वृद्धि म्यूकरमाइकोसिस का कोविड-19 के साईड इफेक्ट के रूप में सामने आने और म्यूकरमाइकोसिस एवं कोविड-19 का एकीकृत एवं समन्वित रूप से उपचार किये जाने के दृष्टिगत पूर्व में घोषित महामारी कोविड -19 के तहत ही म्यूकरमाइकोसिस को सम्पूर्ण राज्य में महामारी तथा नोटिफियबल डिसीज घोषित किया है।