बड़ी खबर- व्यापारियों के आगे राज्य सरकार ने टेके घुटने, कोरोना कर्फ्यू के दौरान बाजार खोलने के समय में बड़ा बदलाव

उत्तराखंड राज्य सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत दी है। जिसके तहत मंगलवार को राज्य सरकार ने इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिए हैं। जारी किए गए संशोधित आदेश के तहत सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान को 9, 11 और 14 जून को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि, व्यापारियों के विरोध करने की एक वजह यह भी थी कि राज्य सरकार ने शराब की दुकानों को 3 दिन खोलने की अनुमति दी थी जबकि अन्य दुकानों को दो या फिर एक दिन ही खुलने की अनुमति थी।

वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर के दशक के बाद लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए क्या सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को लागू किया था। ऐसे में प्रदेश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू को लगातार आगे बढ़ाती रही। लेकिन जून महीने में कोरोना संक्रमण के नए मामले में कमी आने के बावजूद सरकार ने प्रदेश भर में कोरोना कर्फ्यू को जारी रखा। जिसके चलते तमाम व्यापारी लगातार राज्य सरकार का विरोध कर रहे थे। और राज्य सरकार से बाजार खोलने की मांग कर रहे थे।

जारी की गई संशोधित आदेश के अनुसार सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान 9, 11 और 14 जून को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे। हालांकि, अभी फिलहाल सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम और बार आदि को खोलने की अनुमति नहीं दी है। इससे पहले जारी किये गए आदेश के अनुसार 9 जून और 14 जून को परचून की दुकाने, सुबह 8:00 बजे से 1:00 बजे तक खोली जाएंगी। तो वही 9, 11 और 14 जून को सुबह 8:00 बजे से 1:00 बजे तक शराब की दुकानें खोली जाएंगी। इसके अतिरिक्त 9 और 14 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकाने भी खुले रहेंगी। जिसमें अब बदलाव कर दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Powered & Designed By Dhiraj Pundir 7351714678