चमोली जिले में भी लगाया गया कोरोना कर्फ्यू, 6 से 9 मई तक बंद के आदेश जारी

जिले में कोविड संक्रमण के बढते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने जिले की समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत एवं जनपद के घाट, देवाल तथा नारायणबगड बाजार की समस्त दुकानों को (आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोडकर) 6 मई से 9 मई की सुबह 5:00 बजे तक बंद रखने के आदेश जारी किए है।

इस अवधि में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी प्रतिदिन दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि दवाई की दुकानें पूरे समय खुली रह सकेंगी। अन्य दिशा निर्देश पूर्ववत् रहेंगे। जिलाधिकारी ने जारी आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किए है। बताया कि आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में संबधित के विरूद्व आपदा प्रबधंन अधिनियम, भारतीय दंड संहिता तथा अन्य अधिनियमों की सुसंगत धराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
Powered & Designed By Dhiraj Pundir 7351714678