चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट से रोक के बावजूद, शासन ने एसओपी में किया यात्रा का जिक्र

चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं को कोविड-19 से बचाव के लिए की गयी व्यवस्थाओं से असंतुष्ट होकर नैनीताल हाईकोर्ट के चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। और कुछ दिनों में रिपोर्ट तलब की है। जहा एक ओर नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगायी है तो वही दूसरी ओर, सोमवार को राज्य सरकार ने कर्फ्यू की एसओपी जारी कर दी है। जिसमे चारधाम यात्रा का जिक्र किया गया है।

जारी एसओपी के अनुसार पहला चरण एक जुलाई से शुरू होगा। जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के लोगों के लिए ही चारधाम यात्रा शुरू की जाएगी। यहां के स्थानीय लोग ही संबंधित धाम में दर्शन कर पाएंगे। यात्रा के दौरान कोरोना गाइडलाइन का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। चारधाम में दर्शनों के लिए 72 घंटे पहले की आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट को जरुरी किया गया है। इसके साथ ही दूसरे चरण की यात्रा 11 जुलाई को शुरू होगी, जिसमें प्रदेशवासियों के लिए यात्रा की अनुमति दी गई है।

बता दें आज ही हाईकोर्ट ने सरकार की तैयारियों को नाकाफी बताते हुए चारधाम यात्रा पर रोक लगाई थी। जिसके बाद राज्य सरकार, हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात भी सामने आ रही थी। उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार चारधाम यात्रा को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसकी लिखित कॉपी अभी उन्हें नहीं मिली है। ऐसे में लिखित आदेश आने के बाद देखा जाएगा।

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