देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले में 10 मई तक पूर्ण कोरोना कर्फ्यू, आदेश जारी

सीएम तीरथ सिंह रावत ने कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर आज मंत्रियों के साथ औपचारिक बैठक की। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बैठक में लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला हो सकता है। लेकिन इस बैठक में कोई खास निर्णय निकालकर सामने नही आया। हालांकि, इस बात पर सहमति जरूर बनी की देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में 10 मई तक पूर्ण कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाए। जिसके बाद देहरादून जिलाधिकारी में इस बावत आदेश भी जारी कर दिए है।

ज्यादा जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि बैठक में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में पूर्ण रुप से कोविड कर्फ्यू लगाए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं सभी नगर निगमों में भी कोविड कर्फ्यू लागू होगा। जबकि नगर पालिका मुनि की रेती, स्वार्गा आश्रम और नैनीताल नगर पालिका में भी कोविड कर्फ्यू 10 मई तक लगाया जएगा। वही सभी जिलाधिकारियों को पावर दी गई है कि वह अपने अनुसार जिले को लेकर निर्णय ले सकते हैं। टिहरी जिले के कोविड नियंत्रण को लेकर प्रभारी मंत्री बनाए गए सुबोध उनियाल ने बैठक के तुरंत बाद टिहरी के जिलाधिकारी को फोन किया।

फ़ोन के माध्यम से मंत्री ने टिहरी जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि जिले के सभी कस्बों, सभी ब्लाक मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों, सारे नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी कोविड 19 लगाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही सुबोध उनियाल कहा कि बैठक में सरकारी कार्यालयों को बंद करने पर भी चर्चा लेकिन कोविड की लड़ाई को देखते हुए मेन पावर की आवश्यकता के अनुसार 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ सरकारी कार्यालयों को खोलने पर सहमति बनी है। जबकि कोविड-19 वाले इलाकों में राशन की दुकानों को अल्ट्रानेट के तहत खोलने पर फैसला किया गया है।

आदेश के तहत इन चीजो पर रहेगा प्रतिबंध ……..

– सार्वजनिक और निजी वाहनों का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।
– देहरादून स्थित निरंजनपुर थोक मण्डी में आम जन मानस का प्रवेश वर्जित रहेगा।
– फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाईसेंसधारी), अण्डे तथा पशुचारे से सम्बन्धित दुकाने मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
– राशन, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को ही मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
– निर्माण कार्य सीमेन्ट, सरिया, रेत, बजरी, ईट की दुकाने केवल बृहस्पतिवार व शनिवार को ही मध्यान्ह 12 बजे तक ही खुली रह सकेगी।
– पेट्रोल पम्प व गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेगी।
– हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन (घर से स्टेशन तथा स्टेशन से घर) में छूट होगी।
-शादी और संबन्धित समारोहों में अधिकतम 25 व्यक्तियों को ही अनुमति अनुमन्य होगी।
– निर्माण कार्य चलते रहेगे और इनसे जुड़े कार्मिको, मजदूरो तथा वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
– रेस्टोरेन्ट तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
– शव यात्रा तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगे।
– मीडिया के लिए उनका आईडी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।
– वास्तविक रूप से चिकित्सालय में उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों तथा उनके वाहनों को आवागमन में छूट होगी।
– कोविड-19 की जाँच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।
– केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी शासकीय / अशासकीय कार्यालय, पोस्ट ऑफिस तथा बैंकिंग सेवाऐं, वित्तीय संस्थान एंव बीमा कम्पनी यथा समय खुले रहेंगे और सम्बन्धित कार्मिकों को मय वाहन के उनके पहचान पत्र अथवा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / शाखा प्रबन्धक द्वारा निर्गत पास पर आवागमन की छूट होगी।
– आपातकालीन सेवा, आवश्यक सेवा, मालवाहक वाहनों तथा निर्माण सामग्री से सम्बन्धित वाहनों एवं औद्योगिक इकाईयों के कार्मिकों व उनके वाहनों को आवगमन में छूट है। इसलिए इनसे सम्बन्धित कार्मिकों व वाहनों को नहीं रोका जायेगा।
– अन्तर्राज्यीय परिवहन हेतु स्मार्ट सिटी के पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन तथा 72 घण्टे के भीतर की अवधि के कोविड-19 निगेटिव रिपोट की अनिवार्यता होगी।

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