राजनीतिक दलों के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए नई एसओपी जारी, जिलाधिकारियों के परमिशन से कर सकेंगे रैली

उत्तराखंड राज्य में 14 फरवरी को मतदान होना है जिसमें अब महज 6 दिनों का ही वक्त बचा है ऐसे में राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वजह से अभी तक बाइक रैली और बड़ी जनसभाओं पर रोक लगी हुई थी लेकिन अब उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी कर रैली कराए जाने की सशर्त छूट दे दी है। उत्तराखंड शासन की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार जिलाधिकारियों की ओर से चिन्हित किए गए स्थानों पर ही राजनीतिक दलों द्वारा रैली कराया जा सकेगा। यही नहीं, उन स्थानों पर कितने लोग एकत्र हो सकेंगे इसका निर्णय भी जिलाधिकारी ही लेंगे।

जारी किए गए आदेश के मुख्य बिंदु……

– भारत निर्वाचन आयोग ने जिन गतिविधियों के लिए प्रतिबंध लगाया है वो गतिविधियां प्रतिबंध रहेंगी।

– सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक ही राजनीतिक दल प्रचार-प्रसार कर सकेंगे।

– इंडोर बैठक में हॉल की क्षमता के अनुसार 50 फ़ीसदी व्यक्ति को ही एकत्रित कर सकेंगे।

– आउटडोर बैठक में जगह की क्षमता के अनुसार मात्र 30 फ़ीसदी लोगो को ही शामिल कर सकेंगे।

– जिला प्रशासन की ओर से चिन्हित स्थानों पर ही हो सकेंगी रैलियां।

– रैली और बैठक के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का करना होगा पूरी तरह से पालन।

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