शराब की बोतल पर 20 रुपये ज्यादा लेना दुकान संचालक को पड़ा महंगा, आबकारी विभाग ने थमाया 75 हज़ार का चालान

उत्तराखंड राज्य में शराब की दुकानों से ओवर रेटिंग के मामले लगातार सामने आ रहे है। हालांकि, आबकारी विभाग समय समय पर ओवर रेटिंग करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही तो करता है बावजूद इसके ओवर रेटिंग का मामला थमने का नाम नही ले रहा है। ऐसा ही एक मामला राजधानी देहरादून से सामने आया है जहाँ बियर की बोतल पर एमआरपी से 20 रुपये ज्यादा लेने के शिकायत पर दुकानदार का 75 हज़ार रुपये का चालान काट दिया गया।

दरअसल, देहरादून के जिलाधिकारी डाॅ० आर राजेश कुमार ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी को अवस्थित शराब की दुकानों में ‘यहाँ पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है, का बैनर/फ्लैक्स लगाने तथा शराब की ओवर रेटिंग करने व बैनर पोस्टर चस्पा न करने वाली दुकानों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। जिलाधिकारी को प्राप्त हुई शिकायत पर आज आबकारी विभाग के टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गोपनीय तरीके से विदेशी मदिरा डांडालखौंड में शराब विक्रेता से बीयर एवं शराब की बोतल क्रय की गई।

जहा, दुकान में बीयर की प्रति बोटल पर 20 रूपये अतिरिक्त ओवर रेटिंग करते हुए पाया गया, जिस पर टीम द्वारा 75 हजार रूपये का चालान किया गया। जिले में अवस्थित शराब की दुकानों के निरीक्षण के दौरान डांडालखौंड स्थित विदेशी शराब की दुकान में प्रति बीयर की बोटल पर एम.आर.पी. से 20 रूपये अतिरिक्त लिया जाना पाया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए 75 हजार का चालान किया गया। टीम द्वारा उक्त दुकान के अनुज्ञापी एवं विक्रता को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे।

साथ ही दुकान में किसी भी प्रकार की ओवर रेटिंग ना हो इस बात को गंभीरता से लेना सुनिश्चित करें। दुकान में ‘‘यहां पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है’’ का पोस्टर बैनर ठीक प्रकार से चस्पा होना चाहिए। तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर निर्धारित प्राविधानों के अनुसार सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी गई। जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में शराब की ओवर रेटिंग न हो इसके लिए आबकारी विभाग को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं तथा अनियमितता पाए जाने पर कार्यवाही करने तथा बार-बार इसकी पुनरावृत्ति होने पर निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

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