राज्य सरकार ने स्थानांतरण अधिनियम 2017 को एक बार फिर किया विस्तारित, अगले 2 साल इसी एक्ट से होंगे तबादले

उत्तराखंड सरकार ने स्थानांतरण अधिनियम 2017 को विस्तारित कर दिया है। दरअसल, इस अधिनियम को दूसरी बार राज्य सरकार ने विस्तारित किया है जबकि इससे पहले 31 अगस्त 2020 को इस अधिनियम को 30 जून 2022 तक के लिए विस्तारित किया गया था। तो वहीं, राज्य सरकार ने एक बार फिर स्थानांतरण अधिनियम 2017 को जून 2024 तक के लिए विस्तारित कर दिया है। लिहाज़ा, साल 2024 तक इस एक्ट के हिसाब से ही प्रदेश के सभी विभागों में ट्रांसफर होंगे। इस संबंध में अपर सचिव ललित मोहन रयाल ने आदेश भी जारी कर दिए है।

जारी किए गए आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्थानांतरण अधिनियम- 2017 को जब अगस्त 2020 में विस्तारित किया गया था उसके बाद कुछ कारणों की वजह से वर्तमान समय तक स्थानांतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शत-प्रतिशत स्थानांतरण का कार्य नहीं हो सका।  जिसके चलते तमाम कार्मिक, दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने से वंचित रह गए हैं। लिहाजा, धारा 19 (2) में उल्लेखित संक्रमण काल की अवधि विस्तारित किया गया है। जिसके तहत, स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 19 (2) में उल्लेखित संक्रमण काल की अवधि को अगले दो सालों यानी 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

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