उत्तराखंड सचिवालय तक पहुंची यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले की तार।
यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में दो अपर निजी सचिव किए गए निलंबित।
सचिवालय में तैनात दोनों अपर निजी सचिव किए गए हैं निलंबित।
गौरव कुमार चौहान और सूर्य प्रताप सिंह को किया गया है निलंबित।
दोनों अपर निजी सचिव के निलंबन को लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया आदेश।
10 अगस्त को एसएसपी एसटीएफ ने पत्र लिखकर उत्तराखंड शासन को कराया था अवगत।
48 घंटे से अधिक समय के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने की चलते दोनों अपर निजी सचिव पर की गई कार्यवाही।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में उत्तराखंड सचिवालय में तैनात दो अपर निजी सचिव पर बड़ी कार्यवाही की गई है दरअसल अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आदेश जारी करते हुए इन दोनों अपर निजी सचिव को निलंबित कर दिया है। जारी किए गए आदेश के अनुसार सचिवालय में तैनात अपर निजी सचिव गौरव कुमार चौहान और सूर्य प्रताप सिंह पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। आपको बता दें कि यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में अभी तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि, इस दौरान सचिवालय में तैनात दो अपर निजी सचिव से भी पूछताछ की गई थी।
दरअसल एसएसपी एसटीएफ ने 10 अगस्त को यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले में सचिवालय के दो अपर निजी सचिव से पूछताछ की थी। हालांकि, यह पूछताछ 48 घंटे से अधिक समय तक चली थी जिसे देखते हुए उत्तराखंड सचिवालय प्रशासन ने इन दोनों आरोपित अपर निजी सचिव को 12 अगस्त से निलंबित कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा 2021 में हुई अनियमितताओं के विरूद्ध मु0अ0सं0 289 / 2022 धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा०द०वि० के तहत उपलब्ध पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपित हैं। जोकि उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम 3 (1) व (2) का उल्लंघन किया गया है।
निलम्बन की अवधि में गौरव कुमार चौहान और सूर्य प्रताप सिंह, अपर निजी सचिव, उत्तराखण्ड सचिवालय को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता, यदि ऐसे अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा किंतु ऐसे कार्मिक को जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपांतिक समायोजन प्राप्त नहीं था निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे, जब इसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।