चारधाम की यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट की रोक बरकरार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार

कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने अभी चारधाम यात्रा शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई है। चारधाम यात्रा को संचालित किए जाने को लेकर बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमे कोर्ट ने कहा है कि जबतक सुप्रीम कोर्ट में यात्रा को लेकर फैसला नहीं होता, तब तक चारधाम यात्रा पर रोक जारी रहेगी।

दरअसल, बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट में उत्तराखंड में कोविड हॉस्पिटलों की बदलाह स्थिति और कोरोना काल में वापस लौटे प्रवासियों को बेहतर सुविधाएं देने को लेकर दायर की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने चारधाम यात्रा पर 18 अगस्त तक रोक लगाई का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। 
इसीलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट में चारधाम यात्रा के मामले पर सुनवाई नहीं होगी तब तक यात्रा पर रोक रहेगी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा के आयोजन के लिए 200 करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया गया है। ऐसे में सरकार यात्रा शुरू करवा सकती है। इसके बाद कोर्ट ने चार धाम यात्रा पर लगे स्टेट को 18 अगस्त तक आगे बढ़ा दिया।

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